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एक सीमा आदेश क्या है

एक सीमा आदेश क्या है
#MCDElections2022 | 'Dry days' declared in Delhi from 5.30pm on 2nd Dec to 5.30pm on 4th Dec and from 12am to 11pm on 7th Dec (date of counting): Government of Delhi— ANI (@ANI) December 2, 2022

Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया इसरो जासूसी मामले में चार व्यक्तियों को जमानत देने का आदेश

Supreme court

Supreme Court : नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 1994 के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) जासूसी मामले में वैज्ञानिक नंबी नारायणन को कथित रूप से फंसाने के एक मामले में एक पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सहित चार व्यक्तियों को अग्रिम जमानत देने के केरल उच्च न्यायालय के आदेश को शुक्रवार को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने मामले को उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया और उसे इस मुद्दे पर चार सप्ताह के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया।

Supreme Court :

पीठ ने कहा कि ‘ये सभी अपीलें स्वीकार की जाती हैं। उच्च न्यायालय द्वारा पारित अग्रिम जमानत देने के आदेश को रद्द किया जाता है। सभी मामलों को उच्च न्यायालय को वापस भेजा जाता है, ताकि वह उनके गुण दोष के आधार पर नए सिरे से फैसला कर सके। इस अदालत ने किसी भी पक्ष के लिए गुणदोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

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पीठ ने कहा कि अंतत: उच्च न्यायालय को आदेश पारित करना है। हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह इस आदेश की तारीख से चार सप्ताह के भीतर अग्रिम जमानत याचिकाओं पर जल्द से जल्द फैसला करे। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री को आज से एक सप्ताह के भीतर संबंधित पीठ के समक्ष जमानत याचिकाओं को अधिसूचित करने का निर्देश दिया।

Supreme Court :

शीर्ष अदालत ने कहा कि तब तक एक अंतरिम व्यवस्था के तहत और अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, यह निर्देश दिया जाता है कि एक सीमा आदेश क्या है पांच सप्ताह की अवधि के लिए और जब तक कि उच्च न्यायालय द्वारा जमानत अर्जियों पर हिरासत के संबंध में अंतिम फैसला नहीं किया जाता, प्रतिवादियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है जो कि जांच में सहयोग के अधीन होगा।

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यह फैसला गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) आरबी श्रीकुमार, केरल के दो पूर्व पुलिस अधिकारियों एस विजयन और टीएस दुर्गा दत्त और एक सेवानिवृत्त खुफिया अधिकारी पीएस जयप्रकाश को जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की अपील पर आया।

एक आरोपी जिला बदर, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

हरदा / कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋषि गर्ग ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर एक आरोपी सद्दाम पिता रज्जाक खान निवासी गहाल को 3 माह की अवधि के लिए जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। इस अवधि में यह आरोपी हरदा जिले की सीमा के साथ-साथ पड़ोसी जिले खंडवा, नर्मदापुरम, देवास, सीहोर व बेतूल जिलों की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेगा।

एक आरोपी जिला बदर, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

एक आरोपी जिला बदर, कलेक्टर ने जारी किए आदेश Reviewed by लोकमत चक्र टीम on दिसंबर 02, 2022 Rating: 5

MCD चुनाव के कारण दिल्ली में तीन दिन नहीं बिकेगी शराब, ड्राई डे आज से, जानिए आदेश

Dry Days in Delhi: दिल्ली नगर निगम (MCD) चुनाव एक सीमा आदेश क्या है को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में शराब ब्रिकी पर पाबंदी लगा दी गई है। यहां तीन दिन शराब की बिक्री नहीं होगी। ड्राई डे को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है।

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Dry Days in Delhi For MCD Election: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नगर निगम चुनाव को लेकर आज प्रचार का शोर थम जाएगा। यहां चार दिसंबर को चुनाव होना है। अक्सर यह शिकायत आती है कि चुनाव में वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए शराब और धन-बल का इस्तेमाल किया जाता है। इस कारण ऐहतियातन चुनाव के समय शराब की दुकानों को बंद कर दिया है। इसी ऐहतियात के तहत दिल्ली नगर निगम (MCD) चुनाव को लेकर दिल्ली में शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। दिल्ली सरकार के निर्देश के अनुसार ड्राई डे की शुरुआत आज से होगी। जो मतदान वाले दिन तक जारी रहेगी। फिर वोटों की गिनती वाले दिन भी शराब की दुकानें बंद रहेगी। शराब की दुकानें बंद रहने की खबर सामने आते ही राजधानी के शराब शौकीन अपने-अपने जुगाड़ में लगे है। कई लोग पहले से ही तीनों दिनों के लिए शराब खरीदकर जमा कर रहे हैं।

दिल्ली में शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश

दिल्ली सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार आज यानि की 2 दिसंबर की शाम साढ़े पांच बजे से 4 दिसंबर, 2022 को शाम 5,30 बजे तक राजधानी में शराब की दुकानें बंद रहेगी। इसी दौरान चार दिसंबर को एमसीडी चुनाव का मतदान होना है। फिर इसके बाद सात दिसंबर को वोटों की गिनती वाले दिन भी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। वोटों की गिनती के बाद शराब की दुकानें पहले की तरह खोल दी जाएगी।

चोरी-छिपे बिक्री करने वाले दुकानदारों पर होगी कार्रवाई

सरकार की ओर जारी निर्देश में कहा गया है कि इन तीन दिन सभी शराब की दुकानें, बार, बिक्री के आउटलेट बंद रहेंगे। आबकारी विभाग और दिल्ली पुलिस यह सुनिश्चित करने के लिए शहर में गश्त करेगी ताकि शराब के अनधिकृत भंडारण या और परिवहन पर लगाम लगाई जा सके। इस बीच शराब की दुकानें खुली होने पर या चोरी-छिपे बिक्री करने पर दुकानदार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी का 'मास्टर प्लान', इस योजना से 50 लाख लोगों को मिलेगा घर

#MCDElections2022 | 'Dry days' declared in Delhi from 5.30pm on 2nd Dec to 5.30pm on 4th Dec and from 12am to 11pm on 7th Dec (date of counting): Government of Delhi

— ANI (@ANI) December 2, 2022

नोएडा, गुरुग्राम सहित अन्य पड़ोसी इलाकों में मिलेगी शराब

दिल्ली के आबकारी विभाग के आयुक्त कृष्ण मोहन उप्पु ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी कर कहा कि दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के नियम 52 के प्रावधानों के अनुसार यह आदेश दिया जाता है कि दो दिसंबर से चार दिसंबर और सात दिसंबर को ‘ड्राई डे’ के तौर पर मनाया जाएगा। हालांकि दिल्ली की सीमा से लगने वाले नोएडा, गुरुग्राम आदि में शराब की दुकानें खुली एक सीमा आदेश क्या है मिलेंगी। दिल्ली के ड्राई डे को लेकर इन जगहों पर शराब की बिक्री बढ़ने की संभावना जताई गई है।

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Dry Days in Delhi For MCD Election: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नगर निगम चुनाव को लेकर आज प्रचार का शोर थम जाएगा। यहां चार दिसंबर को चुनाव होना है। अक्सर यह शिकायत आती है कि चुनाव में वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए शराब और धन-बल का इस्तेमाल किया जाता है। इस कारण ऐहतियातन चुनाव के समय शराब की दुकानों को बंद कर दिया है। इसी ऐहतियात के तहत दिल्ली नगर निगम (MCD) चुनाव को लेकर दिल्ली में शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया गया एक सीमा आदेश क्या है है। दिल्ली सरकार के निर्देश के अनुसार ड्राई डे की शुरुआत आज से होगी। जो मतदान वाले दिन तक जारी रहेगी। फिर वोटों की गिनती वाले दिन भी शराब की दुकानें बंद रहेगी। शराब की दुकानें बंद रहने की खबर सामने आते ही राजधानी के शराब शौकीन अपने-अपने जुगाड़ में लगे है। कई लोग पहले से ही तीनों दिनों के लिए शराब खरीदकर जमा कर रहे हैं।

दिल्ली में शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश

दिल्ली सरकार एक सीमा आदेश क्या है की ओर से जारी आदेश के अनुसार आज यानि की 2 दिसंबर की शाम साढ़े पांच बजे से 4 दिसंबर, 2022 को शाम 5,30 बजे तक राजधानी में शराब की दुकानें बंद रहेगी। इसी दौरान चार दिसंबर को एमसीडी चुनाव का मतदान होना है। फिर इसके बाद सात दिसंबर को वोटों की गिनती वाले दिन भी शराब की दुकानें बंद रहेंगी। वोटों की गिनती के बाद शराब की दुकानें पहले की तरह खोल दी जाएगी।

चोरी-छिपे बिक्री करने वाले दुकानदारों पर होगी कार्रवाई

सरकार की ओर जारी निर्देश में कहा गया है कि इन तीन दिन सभी शराब की दुकानें, बार, बिक्री के आउटलेट बंद रहेंगे। आबकारी विभाग और दिल्ली पुलिस यह सुनिश्चित करने के लिए शहर में गश्त करेगी ताकि शराब के अनधिकृत भंडारण या और परिवहन पर लगाम लगाई जा सके। इस बीच शराब की दुकानें खुली होने पर या चोरी-छिपे बिक्री करने पर दुकानदार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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— ANI (@ANI) December 2, 2022

नोएडा, गुरुग्राम सहित अन्य पड़ोसी इलाकों में मिलेगी शराब

दिल्ली के आबकारी विभाग के आयुक्त कृष्ण मोहन उप्पु ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी कर कहा कि दिल्ली आबकारी नियम, एक सीमा आदेश क्या है 2010 के नियम 52 के प्रावधानों के अनुसार यह आदेश दिया जाता है कि दो दिसंबर से चार दिसंबर और सात दिसंबर को ‘ड्राई डे’ के तौर पर मनाया जाएगा। हालांकि दिल्ली की सीमा से लगने वाले नोएडा, गुरुग्राम आदि में शराब की दुकानें खुली मिलेंगी। दिल्ली के ड्राई डे को लेकर इन जगहों पर शराब की बिक्री बढ़ने की संभावना जताई गई है।

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