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निवेशक की सेवा

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क्या मैं सभी दिनों में निकासी कर सकता हूँ या किन्ही विशेष दिनों पर?

ओपन ऐंड फंड सभी व्यावसायिक दिवसों पर मोचन की अनुमति देता है। यदि रिडम्पशन अनुरोध किसी निवेशक सेवा केन्द्र पर एक गैर-व्यावसायिक दिवस पर या एक विशेष निर्दिष्ट कट-ऑफ टाइम मान लीजिए 03:00 बजे दोपहर के बाद दिया जाता है तो यह संभव है कि यह अगले व्यावसायिक दिवस पर संसाधित हो। मोचन उसी विशेष दिवस की कुल संपत्ति के मूल्य ) एनएवी) पर प्रोसेस किया जाता है। सभी मोचन मूल्यनिवेशक के बैंक खाते में निर्दिष्ट समय में क्रेडिट कर दिए जाते है, जो कि आम तौर पर 10 व्यावसायिक दिवस की अवधि होती है।

रिडम्पशन के लिए योजना के निवेश सूची संख्या को इंगित करते हुए हस्ताक्षरित रिडम्पशन अनुरोध द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि निवेशक के पास जरूरी कोड हों तो रिडम्पशन के लिए अनुमोदित ऑन-लाइन प्लेटफार्मों पर भी आवेदन किया जा सकता है।

इक्विटी लिंक्ड सेविंग योजनाओं ) ईएलएसएस) में किए गए निवेशों में हालांकि 3 वर्षों की लॉक-इन अवधि होती है, जिसके बाद उनको किसी भी व्यावसायिक दिवस पर रिडीम किया जा सकता है।

रिडम्पशन को केवल असाधारण परिस्थितियों में प्रतिबंधित किया जा सकता है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के अनुमोदन के अंतर्गत, तरलता मामले, पूंजी बाजार बंदी, परिचालन समस्या या सेबी के निर्देशानुसार एएमसी प्रतिबंध लगा सकता है। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि ऐसी स्थितियां बेहद कम होती हैं।

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कम्पनी द्वारा किसी भी व्यक्ति , जिसकी अदावाकृत या अप्रदत्त राशि आईईपीएफ में अन्तरित कर दी गई है , वह आईईपीएफ प्राधिकरण से अपनी धन वापसी का दावा कर सकते हैं । ऐसी राशि के दावे के लिए , दावाकृता को अपेक्षित दस्तावेजों सहित आईईपीएफ -5 फार्म फाइल करना होगा । अतिरिक्त दिशानिर्देश तथा अन्य विवरणों के लिए निवेशक आईईपीएफ प्राधिकरण की वेबसाइट देख सकते हैं । सम्बन्धित वेब - लिंक नीचे दिया गया हैः

Exclusive: निवेशकों के लिए अच्छी खबर! जल्द मोबाइल ऑपरेटर की तरह बदल सकेंगे ब्रोकर्स, जानें कब से लागू हो सकता है नियम

Demat Account Change Rules: निवेशक जब चाहें ब्रोकर्स बदल सकते हैं. ब्रोकर्स इंटरोऑपरेबिलिटी पर SEBI विचार कर रहा है. SEBI और एक्सचेंज के बीच चर्चा जारी है. दिसंबर के अंत तक सेबी इस संबंध में नियम जारी कर सकता है.

इंटरऑपरेबिलिटी स्कीम (Interoperability Scheme) के तहत निवेशक जल्द ही अपने ब्रोकर को बदल सकेंगे.

Demat Account Change Rules: स्टॉक मार्केट में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए अच्छी खबर है, अब वे मोबाइल फोन ऑपरेटर्स की तरह अपने ब्रोकर्स को बदल सकेंगे. जी हां, इंटरऑपरेबिलिटी स्कीम (Interoperability Scheme) के तहत, निवेशक जल्द ही अपने ब्रोकरों को बदल सकेंगे अगर वे उनकी सेवा से संतुष्ट नहीं हैं. कैपिटल मार्केट रेगुलेटर भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (Sebi) और स्टॉक एक्सचेंज इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इस योजना को कैसे क्रियान्वित किया जा सकता है.

दिसंबर तक जारी हो सकता है नियम

उम्मीद है कि दिसंबर के अंत तक सेबी इस संबंध में नियम जारी कर सकता है. निवेशक जब चाहें ब्रोकर्स बदल सकते हैं. ब्रोकर्स इंटरोऑपरेबिलिटी पर SEBI विचार कर रहा है. SEBI और एक्सचेंज के बीच चर्चा जारी है.

अभी क्या है नियम?

वर्तमान में, अगर निवेशक ब्रोकर्स को बदलना चाहते हैं, तो उन्हें अपने मौजूदा ब्रोकर से नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेना होगा और अपने फंड को नए ब्रोकर को ट्रांसफर करने से पहले अपनी स्थिति शून्य बनानी होगी. कहा जा रहा है कि मार्केट रेगुलेटर नियमों में इस तरह की कवायद को खत्म कर देगा. नियम लागू होने के बाद अब निवेशक मार्जिन के साथ फंड ट्रांसफर कर सकता है.

🔸निवेशक जब चाहे अपना ब्रोकर बदल सकेंगे

🔸ब्रोकर्स इंटरोऑपरेबिलिटी पर SEBI कर रहा है विचार

🔸SEBI और एक्सचेंज के बीच चर्चा जारी

विचाराधीन इंटरऑपरेबिलिटी स्कीम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मार्केट एक्सपर्ट और सेठी फिनमार्ट प्राइवेट के एमडी विकास सेठी ने कहा कि यह एक स्वागत योग्य कदम है और उन निवेशकों के लिए अच्छी खबर है जो एक ब्रोकर के कारण परेशान हैं और किसी अन्य समान फर्म को फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते.

उन्होंने कहा कि अब ब्रोकरों को अपनी सेवाओं में सुधार पर और काम करना होगा. यह उन्हें निवेशकों के प्रति अधिक जवाबदेह भी बनाएगा. यह सही दिशा में एक कदम है, जो अच्छी सेवाएं दे रहे हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो पिछड़ रहे हैं उन्हें सुधार करना होगा.

सेबी ने निवेशक सेवा अनुरोधों के लिए सरल किए मानक

नयी दिल्ली, तीन नवंबर (भाषा) पूंजी बाजार नियामक सेबी ने कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंटों (आरटीए) की तरफ से रखी जाने वाली निवेशकों की सेवा अनुरोधों के निपटान से जुड़े मानकों को सरल कर दिया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को जारी एक परिपत्र में आरटीए के निवेशक सेवा अनुरोधों से संबंधित मानकों को सरल करने की जानकारी दी। इसके अलावा नियामक ने पैन एवं केवाईसी संबंधित विवरण देने और भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों द्वारा किए गए नामांकन के लिए भी एक प्रारूप निर्धारित किया है। सेबी के निवेशक की सेवा इस कदम

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बुधवार को जारी एक परिपत्र में आरटीए के निवेशक सेवा अनुरोधों से संबंधित मानकों को सरल करने की जानकारी दी। इसके अलावा नियामक ने पैन एवं केवाईसी संबंधित विवरण देने और भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों द्वारा किए गए नामांकन के लिए भी एक प्रारूप निर्धारित किया है।

सेबी के इस कदम को पूंजी बाजार में निवेशकों के लिहाज से कारोबारी सुगमता सुनिश्चित करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। सेबी का नया प्रारूप एक जनवरी, 2022 से प्रभावी होगा।

नियामक ने कहा कि निवेशक सेवा अनुरोधों के निपटान से जुड़े मानकों को सरल करने के अलावा उन्हें मानकीकृत किया गया है और यह सभी सेवा अनुरोधों पर समान रूप से लागू होगा।

इनमें पैन, नॉमिनी, हस्ताक्षर, संपर्क और बैंक खातों के विवरणों को अद्यतन करने के अलावा प्रतिभूति प्रमाणपत्र का प्रतिरूप जारी करने, अवयस्क को वयस्क में बदलने और भारतीय निवासी को अनिवासी भारतीय बनाने जैसे सेवा अनुरोधों पर निवेशक की सेवा नई व्यवस्था लागू होगी।

सेबी ने बताया कि आरटीए भौतिक रूप से किए गए सेवा अनुरोधों का निपटारा करने के साथ ही पंजीकृत ई-मेल से मिले अनुरोधों पर भी सुधारात्मक कदम उठा पाएंगे। किसी सूचीबद्ध कंपनी की भौतिक प्रतिभूति रखने वाले सभी धारको के लिए पैन, नॉमिनी, संपर्क और बैंक से संबंधित जानकारियां देना अनिवार्य होगा।

आरटीए ऐसे पोर्टफोलियो को एक अप्रैल, 2023 के बाद जब्त कर लेंगे जिनके बारे में कोई ब्योरा उपलब्ध नहीं होगा। इसके अलावा निवेशकों के लिए 31 मार्च, 2022 तक अपने पैन को आधार नंबर से जोड़ना होगा।

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