Bitcoin पर आय

हां! जब आप संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए ITR फाइल करते हैं, तो आप क्रिप्टो ट्रेड्स पर TDS के रूप में कर कटौती का दावा कर सकते हैं।
बजट 2022-23 : क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल संपत्तियों से आय पर लगेगा टैक्स, कानून बाद में
नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को क्रिप्टोकरेंसी और अन्य डिजिटल संपत्तियों पर कराधान को स्पष्ट किया। उन्होंने ऐसी संपत्तियों में लेन-देन को लेकर 30 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव किया। साथ ही ऐसी संपत्तियों को कर के दायरे में लाने के लिये वित्त मंत्री ने इस संपत्ति की श्रेणी में एक सीमा से अधिक के लेन-देन पर एक प्रतिशत टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) लगाने का भी प्रस्ताव किया।
सीतारमण ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा कि क्रिप्टो और डिजिटल संपत्तियों में उपहार पर कर लगेगा। संसद में बजट पारित होने के बाद कर प्रस्ताव एक अप्रैल से अमल में आएगा।उद्योग की मांग को पूरा करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक 2022-23 में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी आधारित डिजिटल रुपया पेश करेगा।
क्रिप्टो खरीदने-बेचने वालों को धारा 148-ए के नोटिस थमाए
आयकर विभाग ने 5 साल बाद क्रिप्टो करेंसी मामले की जांच शुरू की
इंदौर। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने क्रिप्टो करेेंसी (Cryptocurrency) मामले की पांच साल बाद जांच शुरू कर दी है। साल 2017-18 के दौरान जिन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी (Cryptocurrency) की खरीद-बेच की थी, उन्हें आयकर की धारा 148-ए के अंतर्गत नोटिस जारी कर दिए गए हंै।
जारी किए गए नोटिस में संबंधित लोगों को कुल ट्रांजेक्शन का मूल्य बताकर कारण बताओ नोटिस (Notice) जारी किया गया है कि क्यों न इस ट्रांजेक्शन की राशि को आपकी आय मानकर इनकम टैक्स (Income Tax) वसूला जाए। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी (Cryptocurrency) खरीदने के लिए किए गए प्रारंभिक निवेश संबंधित इनकम सोर्सेस, यानी आय के स्रोत क्या हैं, इसकी भी जानकारी देने के लिए नोटिस में लिखा गया है।
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77 प्रतिशत टैक्स, 10 प्रतिशत पेनल्टी
जानकार विशेषज्ञों का कहना है कि मामला गंभीर है। यदि इस नोटिस (Notice) का जवाब सही अथवा संतोषजनक नहीं मिला तो धारा 148 के अंतर्गत सूक्ष्म व गहन तरीके से जांच की जाएगी और कर अपवंचन की राशि पर विशेष धारा में 77 प्रतिशत टैक्स के साथ 10 प्रतिशत पेनल्टी और अतिरिक्त ब्याज भी वसूला जाएगा। इसलिए विशेषज्ञ चार्टर्ड अकाउंटेंट के जरिए इस मामले को समझकर ही इसका Bitcoin पर आय सही जवाब देना होगा।
विगत वर्षों में इंदौरियों ने बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी में मुनाफा कमाया
चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज शाह (Pankaj Shah) का कहना है कि जिन लोगों को नोटिस (Notice) जारी किए गए हैं, यदि वो आयकर विभाग (Income Tax Department) के नोटिस (Notice) का बिंदुवार, विस्तार से संतोषजनक, तर्कपूर्ण और सही जवाब देते हैं तो टैक्स और पेनल्टी से बच सकते हैं। अगर करदाता ने क्रिप्टो के वॉलेट में निवेश की गई प्रारंभिक राशि बैंक से ट्रांसफर की है और बैंक में रकम पर कर चुका दिया है तो निवेश पर फिर से टैक्स नहीं लगेगा। क्रिप्टो करेंसी में की गई खरीद-बिक्री से अगर मुनाफा हुआ है तो उस पर 30 प्रतिशत टैक्स देना होगा और अगर नुकसान हुआ है तो रिटर्न में नहीं दिखाने के कारण इस नुकसान का सेटऑफ नहीं मिलेगा। अगर क्रिप्टो करेंसी को तीन वर्ष तक रखकर बेचा गया है तो उस पर 20 प्रतिशत टैक्स देना होगा और उसे कैपिटल गेन माना जाएगा। 1 अप्रैल से क्रिप्टो करेंसी (Cryptocurrency) में होने वाले लाभ पर फ्लेट 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा, जिसमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी, साथ ही कंपनी और फर्म या ऑडिट में आने वाले करदाता से 10000 रुपए से अधिक की क्रिप्टो करेंसी (Cryptocurrency) खरीदने पर और अन्य व्यक्ति से 5000 रुपए की क्रिप्टो खरीदने पर 1 प्रतिशत टीडीएस काटना होगा, साथ ही क्रिप्टो करेंसी को छूट राशि से अधिक बेचने पर जीएसटी भी लगने की संभावना रहेगी।
क्रिप्टो को वित्त सचिव ने बताया सट्टा, बोले- निवेश पर होने वाले नुकसान के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं
मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान क्रिप्टो से होने वाली आय पर 30 फीसदी का टैक्स लगाने समेत कई निर्णय लिए। बुधवार को वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक बड़ा बयान दिया। क्रिप्टो को सट्टा बताते हुए वित्त सचिव ने कहा कि निजी क्रिप्टो में निवेश करने वाले लोगों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि इसके पास सरकार का प्राधिकरण नहीं है। आपका निवेश सफल होगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने कहा कि इसमें होने वाले नुकसान के लिए सरकार कतई जिम्मेदार नहीं है।
क्रिप्टो पर TDS से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार द्वारा हाल ही में जारी नियमों के अनुसार, क्रिप्टो ट्रेड पर अब से 1% TDS लगेगा। ये प्रावधान 1 जुलाई 2022 को भारतीय समयानुसार 00:00 बजे से लागू हो गए हैं। WazirX में हमने इस व्यवस्था का समर्थन करने के लिए अपने सिस्टम को अपग्रेड किया है। इन प्रावधानों का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा और WazirX द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी आप यहां पढ़ सकते हैं।
और अधिक जानकारी के लिए यह वीडियो देखें:
हालांकि यहां आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, यहां नए TDS नियमों के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न दिए गए हैं:
Legal Tender नहीं होगा 'बिटकॉइन, एथेरियम Bitcoin पर आय Bitcoin पर आय और एनएफटी: वित्त मंत्रालय
Bitcoin: वित्त मंत्रालय ने बुधवार को घोषणा की है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा के अलावा अन्य डिजिटल संपत्ति 'कभी भी कानूनी निविदा नहीं बनेगी'। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि जब लोग क्रिप्टोकरेंसी खरीद सकते हैं, तो संपत्ति का सरकार द्वारा मूल्य प्राधिकरण नहीं होगा। बिटकॉइन, एथेरियम या एनएफटी कभी भी कानूनी निविदा (Legal Tender) नहीं बनेंगे।
वित्त सचिव ने कहा, "डिजिटल मुद्रा आरबीआई द्वारा समर्थित होगी जो कभी भी डिफॉल्ट नहीं होगी। पैसा आरबीआई का होगा, लेकिन प्रकृति डिजिटल होगी। आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल रुपया एक कानूनी निविदा होगा। बाकी सभी कानूनी निविदा नहीं हैं, नहीं करेंगे। कभी भी कानूनी निविदा न बनेंगे।"